गरियाबंद – सिटी कोतवाली मामला दर्ज किया गया था । प्रार्थी ने द्वारा दिनांक 28.11.2020 को सिटी कोतवाली गरियाबंद में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोई अज्ञात व्यक्ति ने मेरी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया हैं रिपोर्ट पर तत्काल अपराध क्रमांक 259/2020 धारा 363 भादवि दर्ज किया गया।
मामला गंभीर होने के कारण थाना प्रभारी के द्वारा बालिका के अपहरण से सम्बंधित होने पर घटना की जानकारी तुरंत जिला के आला अधिकारियों का दी गई जिसके बाद जिला गरियाबंद के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल के दिशा-निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक वेदवती दरियो द्वारा टीम बनाकर आरोपी की पता तलाश में जुट गये। मुखबीर सूचना पर आरोपी को रवि नगर, शुक्ला कॉलोनी रायपुर से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार किया गया तथा आरोपी के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। जिसके बाद आरोपी को धारा 363, 366, 376(2)(ड.)भादवि 4 पॉक्सो में आज दिनांक 27.06.2021 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली गरियाबंद निरीक्षक वेदवती दरियो, सउनि अजय सिंह, आर० सोमनाथ दीवान, भूषण नागेश, रोहित साहू, रविशंकर सोनवानी, सत्यप्रकाश देवांगन, म0आर0 निलकुसुम खलखो की सराहनीय भूमिका रही।
*गिरफ्तार आरोपी:- *फुलेश्वर उर्फ गोलू नेताम पिता रामसिंह नेताम उम्र 21 साल निवासी ग्राम मेड़किडबारी थाना छुरा, जिला गरियाबंद (छ. ग.)*