दिल्ली: टैक्सपेयर्स के पास इस बात का विकल्प होगा वो पुराने या नए टैक्स सिस्टम अथवा स्लैब रेट में से किसी एक को चुन सकें। अप्रैल से ये सुविधा इनकम टैक्स रिटर्न के ई-फाइलिंग पोर्टल पर दोनों विकल्प उपलब्ध होगा। नए टैक्स स्लैब के तहत न सिर्फ आम सैलरीड क्लास को पहले से कम टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कई तरह के झंझट से छुटकारा भी मिल सकेगा।

















