जयपुर। अब राजस्थान उच्च न्यायालय में नई व्यवस्था लागू होने वाली है। यहां लोअर कोर्ट में भेजे जाने वाले नोटिस, वारंट अब ईमेल और फैक्स पर भी तामील हो सकेंगे। यह आदेश जस्टिस महेन्द्र माहेश्वरी की अदालत ने दिया है। इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी। कोर्ट प्रक्रिया के तहत अगर राजस्थान हाईकोर्ट किसी को जमानती, गैर जमानती वारंट या फिर नोटिस जारी करता है तो यह संबंधित अदालत में डाक के माध्यम से भेजे जाते हैं। इसके पश्चात संबंधित न्यायालय नोटिस पुलिस के माध्यम से तामिल करवाती है। बुधवार को अदालत ने यह आदेश दिया कि वह नोटिस ई-मेल व फैक्स से तामील करवाए। कोर्ट के इस आदेश से समय की बचत होने के साथ ही मुकदमों के निस्तारण में तेजी आ सकेगी।