नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 34वीं बैठक मंगलवार को होगी। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी रेट में कटौती लागू करने के तौर-तरीकों समेत विभिन्न मसलों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसलिए जीएसटी रेट तय करने से जुड़ा कोई भी मसला बैठक के एजेंडे में नहीं है। काउंसिल की 24 फरवरी की बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और सस्ते घरों पर जीएसटी रेट को घटाकर क्रमश: 5% और 1% कर दिया था। इसकी नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी-टू-मूव फ्लैट के भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% जीएसटी लगता है। सस्ते मकानों पर जीएसटी की दर 8% है। जीएसटी काउंसिल से जुड़े सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में राज्यों के राजस्व विभाग के साथ निमार्णाधीन घरों पर जीएसटी कटौती का फायदा घर खरीदारों को देने की रूपरेखा तय की जाएगी। इसका मकसद यह है कि खरीदारों के साथ कोई धोखा न हो। यह भी देखा जाएगा कि इनपुट क्रेडिट खत्म होने के बाद बिल्डर फ्लैट के दाम ना बढ़ाएं।