रईस फिल्म के प्रमोशन के वक्त जनवरी 2017 में कोटा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर शाहरुख खान के विरुद्ध केस करने वाले परिवादी विक्रम सिंह ने बुधवार को हाईकोर्ट में कहा कि वह अब केस चलाना नहीं चाहता। विरोध में वकील शेरसिंह महला ने कहा कि घटना में सार्वजनिक संपत्ति को हानि हुई। अब केस राज्य सरकार का है। परिवादी केस बंद नहीं करवा सकता। वहीं, शाहरुख खान की ओर से वकील वीआर बाजवा ने मामला रद्द करने का आग्रह किया। हालांकि, जज केएस अहलूवालिया ने सुनवाई जारी रख, पक्षकारों को बहस के लिए कहा। सुनवाई 28 मई को होगी। हाईकोर्ट में शाहरुख ने याचिका दायर कर फरवरी 2017 में रेलवे कोर्ट में दर्ज मामला खत्म करने का आग्रह किया। याचिका में कहा, केस में सार्वजनिक संपत्ति को हानि हुई। परिवादी को मामला दर्ज कराने का अधिकार नहीं था। फिल्म प्रमोशन के दौरान घटना के लिए प्रार्थी जिम्मेदार नहीं है। उनके विरुद्ध दर्ज मामला रद्द किया जाए।