जिले में कालाबाजारी / मुनाफाखोरी रोकने उर्वरक दुकानों पर औचक निरीक्षण

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गरियाबंद – कलेक्टर श्रीमति नम्रता गांधी के द्वारा जिलें में उर्वरक के अवैध परिवहन , कालाबाजारी / मुनाफाखोरी रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर ही कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है । उक्त के परिपालन में संदीप भोई उप संचालक कृषि गरियाबंद द्वारा जिलास्तरीय उड़नदस्ता दल गठित किया गया है । जिलास्तरीय 03 दलो द्वारा जिले के विभिन्न दुकानों पर छापामारी कार्यवाही की गई जिसमें से अनियमितता पायी गई 10 दुकानों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक कार्यवाही किया गया । संदीप भोई उप संचालक कृषि के साथ जिलास्तरीय गठित दल नरसिंह ध्रुव अनुविभागीय कृषि अधिकारी ( नोडल अधिकारी ) तुषार बडोले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अनित सलामे कृषि विकास अधिकारी , ललित यादव ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं हितेश ठाकुर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा जिले के श्यामनगर , राजिम कौन्दकेरा , बहेरापाल , बासीन , बकली , छुरा एवं अन्य ग्रामों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया , निरीक्षण के दौरान उदय खाद भण्डार श्यामनगर द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित किये बिना उर्वरक निर्धारित दर से अधिक कीमत पर विक्रय करते पाया गया ।

जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उदय खाद भण्डार के संचालक अमरकंद साहू को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है तथा उपलब्ध 190 बोरी यूरिया उर्वरक 105 कृषकों को निर्धारित दर 266.50 रू . प्रति बोरी की दर से वितरण कराया गया । महादेव कृषि केन्द्र बकली के निरीक्षण के दौरान बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के बीज , दवाई विक्रय के साथ – साथ कालांतित दवाई का विक्रय करते पाया गया तथा गोदाम के भौतिक सत्यापन के दौरान POS मशीन एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण महादेव कृषि केन्द्र बकली को आगामी आदेश तक शील करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है ।

किसान कृषि सेवा केन्द्र बकली द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने , स्टाक पंजी , प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्जावेज प्रस्तुत नही करने के साथ – साथ POS मशीन एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक किसान कृषि सेवा केन्द्र बकली को शील करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है । साहू खाद भण्डार कौन्दकेरा द्वारा लाइसेंस / मूल्य सूची प्रदर्शित नही करने , स्कंध पंजी / वितरण पंजी , केश मेमो , स्त्रोत प्रमाण पत्र के अनुमोदन बिना भण्डारण की जानकारी ना देना POS मशीन एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक साहू खाद भण्डार कौन्दकेरा को शील करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है । प्रकाश खाद भण्डार बासीन द्वारा लाइसेंस / मूल्य सूची प्रदर्शित नही करने , स्कंध पंजी / वितरण पंजी , केश मेमो , स्त्रोत प्रमाण पत्र के अनुमोदन बिना भण्डारण की जानकारी ना देना , POS मशीन एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रकाश खाद भण्डार बासीन को शील करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है । मनीष कृषि केन्द्र बहेरापाल द्वारा लाइसेंस / मूल्य सूची प्रदर्शित नही करने , स्कंध पंजी / वितरण पंजी , केश मेमो , स्त्रोत प्रमाण पत्र के अनुमोदन बिना भण्डारण की जानकारी ना देना एवं वास्तविक स्टाक में अन्तर पाये जाने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक मनीष कृषि केन्द्र बहेरापाल को शील करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है । वि.खं छुरा के चंचल ट्रेडर्स तथा सतीश खाद भण्डार द्वारा POS मशीन में उर्वरक वितरण ना कर आधार कार्ड के बिना कृषकों को उर्वरक वितरण करने के कारण आगामी आदेश तक क्रय – विक्रय प्रतिबंध करते हुए शील कर दिया गया है । प्रतीक खाद भण्डार छुरा तथा सौरभ कृषि केन्द्र पंक्तिया के निरीक्षण के दौरान मूल्य सूची प्रदर्शित नही होने , स्टाक बुक में एन्ट्री नहीं होने के साथ – साथ प्रिसिंपल सर्टिफिकेट समावेशित किये बिना दुाकन का संचालन करते पाया गया , तथा जिसके आधार पर आगामी आदेश पर्यन्त तक शील करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है । जिलास्तरीय गठित दल द्वारा निरीक्षण के दौरान किसान भाईयों से अपील किया गया कि निर्धारित दर पर ही उर्वरकों का क्रय करें तथा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय करने पर क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से सूचित करने का आग्रह किया गया ।