सूचना का अधिकार मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है आम जनता के अधिकार सही दिशा तक पहुंचा सके इसके लिए कानून व्यवस्था 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सुचना का अधिकार यानी RTI कहा गया. इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है बस शर्त यह है की RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए. यानि हम किसी सरकारी विभाग से उसके विचार नही पूछ सकते. जैसे आप के ईलाके में विकास के कामो के लिए कितने रुपये खर्च हुए है और कहाँ खर्च हुए है, कितनी राशी आई जैसे सवाल आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पता कर सकते है। कोई भी नागरिक, किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के कामो को प्रशासन में पारदर्शिता लाने का काम करता है.
इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नही कर सकते. इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते है। जैसे पंचायत में नाली निर्माण किया गया कितनी राशी स्वीकृत की कहा पर खर्च किया गया है साफ़ सफाई में कितना खर्च हुआ, इसके अलावा “ नलजल योजना के तहत बिजली खर्च की बिल, शौचालय निर्माण में कितनी राशी आई कैसे खर्च किया गया, हितग्राहियों को पूर्ण शौचालय निर्माण हुआ है। पंचायत में कुल कितनी राशी आई और खर्च कहा किस प्रकार से की गई। और भी कई प्रकार से जानकारी लिया जा सकता है, पंचायत में कितनी योजना के तहत राशी आई कहा खर्च किया गया उसकी जानकारी लिया जा सकता है। लोगो ने RTI के इस्तेमाल से कई ऐसी जानकारी हासिल की है जिससे उनकी रोजमर्रा की समस्याए सुलझ गई है. सूचना का अधिकार के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो भी राशी किसी पंचायत या विभाग में सभी जानकारी आसानी से सूचना के अधिकार तहत लिया जा सकता है। सरकार द्वारा दिया गया राशी कोई गोपनीयता नही होती या किसी पंचायत, विभाग हो जानकारी लिया जा सकता है जानकारी मांगने के लिए कोई भी कोरा कागज में मांग सकते हैं सूचना का अधिकार का कोई फार्मिट नही होता है जनसूचना अधिकारी धारा 4 के तहत सूचना देने में बाध्य हैं । आम जनता की टेक्स की कमाई से पंचायत या विभाग को राशी उपलब्ध होती है । आम जनता अपनी अधिकार को जाने सूचना का अधिकार की तहत सभी जानकारी मांग सकते हैं। कहा क्या काम किया गया है कितने की राशी आई वह सही उपयोग किया गया है या नही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार आम जनता की अधिकार है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक लोक प्राधिकारी (जनसूचना अधिकारी)की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने, नागरिकों के सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित किया गया है सुरक्षा का अधिकार आम जनता आसानी से सरकार की दी गई राशी की खर्च की जानकारी एक एक रुपये कहा खर्च किया गया है RTI के मध्यम से आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते है।