गरियाबंद ब्रेकिंग न्यूज गरियाबंद में लॉक डॉउन की अवधि बढ़ी।

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गरियाबंद में लॉक डॉउन की अवधि 26 अप्रेल 2021 ,प्रातः 6 बजे तक बढ़ी है कोरोना महामारी को देखते हुए यह आदेश कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने आज जारी किया आदेश ।


26 अप्रेल तक सम्पूर्ण गरियाबंद कंटेन्मेंट जोन घोषित किया छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार में कोरोना वायरस कोविड -19 नियंत्रण के संबंध में इस कार्यालय द्वारा धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता , 1973 के अधीन आदेश कमांक 1458 / एडीएम / 2021 गरियाबंद दिनांक 31.03.2021 जारी किये गये है । गरियाबंद जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13.04.2021 शाम 06:00 बजे से दिनांक 23.04.2021 प्रातः 06:00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है । वर्तमान में कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है , जिससे उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला गरियाबंद में घोषित कंटेनमेंट जोन की समयावधि में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है । अतः दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते दिनांक 31.03.2021आदेश तक संशोधन करते हुए , निलेशकुमार क्षीरसागर , कलेक्टर गरियाबंद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 23.04.2021 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था , जिसमें समयवृद्धि किया गया है। दिनांक 26.04.2021 ( सोमवार ) प्रातः 06:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है । 02 गरियाबंद की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी ।
03 . दुग्ध पार्लर व व दुग्ध – वितरण समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक ही होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेंगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसीयाँ केवल टेलिफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेने तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहूँच सेवा उपलब्ध करायेंगे । उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालन मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें । 06 . पैट शॉप / एक्योरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदाय की जाती है । शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक खोले जाने हेतु छूट प्रदान की गई है । शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर कर्मचारियों / ग्राहकों को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा । उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण किया जावे । प्रतिदिन अधिकतम 70-80 टोकन जारी कर अलग – अलग समय निर्धारित करते हुए वितरण सुनिश्चित किया जाये । सब्जी एवं फल विक्रेता सीधे खेतों / ग्रामों से लाकर ठेला , सायकल आदि के माध्यम से होम – डिलिवरी अथवा गली – गली जाकर सब्जी / फल का विक्रय कर सकते हैं । इस दौरान सब्जी / फल विक्रेता एवं ग्राहकों को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा । सब्जी बाजार / फल दुकान लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा । पेट्रोल पंप संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों , अस्पताल / मेडिकल से इमरजेन्सी से संबंधित निजीवाहन / एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी विधिमान्य एडमिट कार्ड / कॉल
सब्जी / फल विक्रेता एवं ग्राहकों को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा । सब्जी बाजार / फल दुकान लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा । 07 . पेट्रोल पंप संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों , अस्पताल / मेडिकल से इमरजेन्सी से संबंधित निजीवाहन / एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी , विधिमान्य , एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर होकर , दुग्ध – वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुऐ अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । बैंक एवं बैंक कर्मचारी , केवल ए.टी.एम. में रूपये भरे जाने के कार्य हेतु बैंक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । उक्त अवधि में जनता का प्रवेश / कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।