धमतरी: शासन के निर्देशानुसार कृषि कार्य के साथ-साथ अब पशुपालन और मछलीपालन करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। इसके तहत पशुपालन (गौ पालन, बकरी पालन, सूवर पालन) मुर्गीपालन, मछलीपालन, झींगापालन, अन्य जल जीव, मछली पकड़ने संबंधी अल्प अवधि ऋण आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग हितग्राहियों द्वारा किया जा सकेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के अधीन मतस्यपालन के लिए ऐसे किसान पात्र होंगे जो मच्छीमार, मत्स्यपालन किसान (व्यक्ति अथवा समूह/साझेदार, बटाईदार, काश्तकार किसान) स्वयं सहायता समूह संयुक्त देयता समूह और महिला समूह हों। इसके अलावा लाभार्थियों के पास तालाब, पोखर, जलाशय, रेसवे, हैचरी, पालन इकाई जैसे मत्स्य व्यवसाय संबंधी गतिविधियों और अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य व्यवसाय के लिए खुद की जमीन अथवा पट्टे पर ली गई जमीन तथा इनके लिए मछली पालन और आवश्यक लाइसेंस होना है पात्र होंगे। इसी तरह पशुपालन के तहत ऐसे किसान, डेयरी किसान, मुर्गी/पक्षी पालन करने वाले किसान, संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त समूह या स्वयं सहायता समूह, काश्तकार किसान सहित जिनके पास स्वयं के, किराए/लीज पर लिए गए शेड एवं स्वयं के दुधारू पशु हो, पात्र होंगे।