आचार संहिता लागू,अब तमाम पाबंदियों के साथ शादी ब्याह से पहले भी प्रशासन की इजाजत जरूरी

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अगर चुनाव के इस मौसम में आपके घर में शादी ब्याह है तो ये खबर आपके लिए ही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गयी है। इसलिए अब तमाम पाबंदियों के साथ शादी ब्याह से पहले भी प्रशासन की इजाजत जरूरी हो गयी है। भोपाल में शादी में बैंड-बाजा बजाने के लिए अब एसडीएम की इजाजत लेना होगी। डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर बैंड-बाजे के लिए एसडीएम की परमिशन नहीं ली तो बैंड-बाजे जब्त किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों के खर्चे पर चुनाव आयोग के सर्विलांस टीम की नजर रहेगी। चुनाव आयोग ने हर प्रत्याशी के चुनाव के खर्च की सीमा 70 लाख तय की है। 2014 में खर्च की सीमा थी 28 लाख थी। प्रत्याशी अपने पास 10 हजार से ज्यादा की नकदी नहीं रख पाएंगे। एक दिन में 10 हजार से ज्यादा कैश एक से ज्यादा व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखकर पल-पल की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। साथ ही प्रत्याशी का नया बैंक खाता खुलवा कर उसकी जानकारी निर्वाचन दफ्तर को देनी होगी और चैक या नेट बैंकिंग के जरिए ही सभी प्रत्याशी पेमेंट कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे और 70 हजार पुलिस कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। प्रदेश के सभी संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगा। प्रदेश में 65 हजार मतदान केंद्रों में से 20 प्रतिशत संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। इनमें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। साथ ही वेबकास्टिंग के जरिए भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जायेगी । इस बार चुनाव आयोग ने कलेक्टर और जिÞला निर्वाचन अधिकारी को 75 फीसदी मतदान का टारगेट दिया है। ये टारगेट 2014 में 61 फीसदी था।