मैनपुर : जिला पंचायत गरियाबंद के उपाध्यक्ष संजय नेताम ने कोरोना संक्रमण के कारण उपजे हालातों से निपटने में सरकार की तैयारियों को सकारात्मक बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस की त्रासदी में राज्य की भूपेश बघेल सरकार द्वारा कोरोना वाइरस का फैलाव रोकने के लिए युद्धस्तर पर किए जा रहे प्रयासों के साथ आम जनता की सहूलियत का भी पूरी संवेदनशीलता से ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किए गए हैं। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों को 14 अप्रैल तक लॉक डाउन के दौरान बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने इस भीषण त्रासदी में धैर्य और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का समर्थन करते हुए क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्दशों पर अमल करने की आवश्यकता है। यह बीमारी व्यक्तिगत संपर्क से फैलती है अतः घर पर ही रहकर स्वयं व अपने परिवार को सुरक्षित रखें। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाये गए कल्याणकारी कदमों को जनहितकारी बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्डधारकों को अप्रैल एवं मई माह 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा आबंटन जारी करते हुए अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को माह अप्रैल एवं मई 2020 के चांवल के साथ नमक और शक्कर का भी एकमुश्त वितरण माह अप्रैल 2020 में करने के निर्देश जारी किए गए हैं,अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में मध्यान्ह भोजन हेतु 40 दिन का सूखा दाल और चावल बच्चों के पालकों को स्कूल से प्रदाय किया जाएगा। प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 4 किलोग्राम चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चे को 6 किलोग्राम चावल और 1200 ग्राम दाल दी जाएगी,आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया है। राज्य सरकार ने इस अवधि में 03 से 06 वर्ष आयु के समान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन (रेडी टू ईट)का अनिवार्य रूप से वितरण के निर्देश दिए हैं । शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा इसके अलावा कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर (हैण्ड रब साॅल्यूशन) के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है , कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला एवं बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग -बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक का फैसला जनता को इस भीषण त्रासदी के समय सहायता प्रदान करेगी।